अब घरेलू हिंसा पीड़ितों को मिलेगी 4 लाख की आर्थिक मदद, शिवराज कैबिनेट में मिली मंजूरी

1/18/2022 10:28:05 PM

भोपाल।। शिवराज कैबिनेट की बैठक में महिला बाल विकास विभाग के घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए सहायता योजना को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में नई शराब की दुकानें खोलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। साथ ही कैबिनेट में आयुष्मान योजना का लाभ गैस पीड़ितों को दिए जाने और ग्रामीण भू स्वामित्व जैसी योजना शहरी क्षेत्र में लागू किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी गई है।

पीड़िता को कलेक्टर को देना होना आवेदन

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घरेलू हिंसा की शिकार पीड़ित महिलाओं की सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। योजना के लिए पीड़ित महिलाओं को कलेक्टर को आवेदन करना होगा। ऐसी पीड़ित महिलाओं को न्यायालय में यदि खर्च होता है तो उसका खर्च, आवागमन और इलाज का पूरा खर्चा दिया जाएगा। इसकी माॅनिटरिंग CMHO, पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसमें 40 फीसदी तक हिंसा की शिकार हुई महिला को 2 लाख और इससे ज्यादा पर 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी.

नहीं खुलेंगी नई शराब दुकानें

कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति के तहत शराब की उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने नई दुकानें खोलने से इंकार कर दिया। आबकारी नीति में तय किया गया है कि बीयर की ईकाई को अलग से कंपनी को दिया जाएगा। इसके अलावा जामुन से भी वाइन बनाने की अनुमति दी जाएगी। माइक्रो ब्रेवरीज खोलने की भी अनुमति दी जाएगी।


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News Editor

Devendra Singh

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