12 वर्षीय बच्चे ने एक साल से बंधक मां को कराया मुक्त, जिला कोर्ट ने मासूम बच्चे के बयान पर दिलाई सुरक्षा

9/21/2022 6:37:31 PM

इंदौर(सचिन बहरानी): भले ही प्रदेश सरकार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने को लेकर कानून बना रही है लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार की घटना लगातार बढ़ रही है। इंदौर के न्यायलय ने 12 वर्ष के मासूम बच्चे के बयान पर मां बेटे को सुरक्षा देने के निर्देश दिए है। वही आरोपी पति पर महिला को बंधक बनाने व मारपीट करने को लेकर पुलिस को फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।

पीड़िता के एडवोकेट कृष्णकुमार कुनहरे ने बताया कि पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है। जहां क्रूर मानसिकता वाले पति द्वारा अपनी पत्नी को एक वर्ष से बंधक बनाकर रखा जा रहा था। वही लगातार उसके साथ मारपीट की जा रही थी जिसकी शिकायत एरोड्रम थाना क्षेत्र में बारह वर्ष के मासूम बच्चे ने की थी। मामले की सुनवाई नहीं होने पर मासूम बच्चे ने अपनी मां को बंधक से मुक्त कराने के लिए जिला न्यायलय में याचिका लगाई थी जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए महिला बाल विकास अधिकारी को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। महिला बाल विकास की जांच में आरोप सही पाए जाने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए आरोपी पति से मां और मासूम बच्चे को सुरक्षा देने निर्देश के साथ आरोपी क्रूर मानसिकता वाले पति पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए है। गौरतलब है कि आरोपी अपनी पत्नी को बंधक बनाने के साथ साथ उसकी पिटाई भी करता था। वही अपने 12 वर्ष के बच्चों को गलत महिलाओं के ठिकाने पर ले जाया जाता था जिससे प्रताणित मासूम बच्चे ने अपनी मां के साथ पूरे मामले को लेकर इंदौर जिला न्यायलय में परिवाद प्रस्तुत किया था जिसपर महिला बाल विकास अधिकारी की पुष्टि के बाद न्यायलय ने दोनों मा बेटों को सुरक्षा देने के साथ साथ एरोड्रम पुलिस को आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।

meena

This news is Content Writer meena