21 दिन तक दुष्कर्म किया, आरोपी को 10 साल की सजा

7/12/2018 4:28:17 PM

उज्जैन :  अपहरण और दुष्कर्म के मामले में महिदपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। यह भी आरोप सिद्ध हुआ है कि लड़की से 21 दिन में युवक ने कई बार दुष्कर्म किया। कोर्ट ने 5 हजार रुपए अर्थदंड भी दिया है यदि नहीं भरा जाएगा तो तीन महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। 

जानकारी के अनुसार घटना 29 जुलाई 2017 की रात 12 बजे लड़की घर के बाहर बने टॉयलेट में आई थी। यहां से संदीप पिता मोहन लाल ने उसे चाकू दिखाकर अगवा कर महाराष्ट्र ले गया। यहां 21 दिन तक रखा और कई बार दुष्कर्म किया। यही नहीं संदीप ने लड़की के पहने हुए जेवर भी बाजार में बिकवा कर पैसा खर्च कर दिया। मौका मिलने पर लड़की ने परिजनों को फोन कर घटना बताई और उज्जैन आई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक रूपसिंह राठौर ने पैरवी की। 

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