चोरी मामले में कोर्ट ने महिला को सुनाई सजा, कुंडी डालकर चुराती थी बिजली
3/7/2021 9:14:48 PM
भोपाल: बिजली चोरी मामले में एक महिला को 4 महीने की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला पर छह साल पहले चोरी का मामला दर्ज किया गया था। उस पर सीधे लाइन से बिजली चोरी का मामला बनाया गया था।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर वृत्त के तहत गोया कॉलोनी करोंद निवासी मोहन बाई को 6 साल पुराने मामले में अनाधिकृत रूप से बिजली का प्रयोग करने पर जिला न्यायालय ने चार माह कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी महिला को विद्युत कंपनी के निरीक्षण दल ने 6 जून 2014 को LT लाइन से डायरेक्ट तार डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़ा था। विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया था। कंपनी ने प्रकरण को जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के सामने रखा।
प्रकरण में पीठासीन अधिकारी निहारिका सिंह ने मोहन बाई को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास से दंडित किया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के बाद सभी को एडवाइजरी जारी की है कि वे तत्काल वैध कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करें। अगर कोई बिजली चोरी करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें जुर्माना और कारावास दोनों ही सजा का प्रावधान है।