गोवंश मामले में रासुका के तहत तीन के खिलाफ कार्रवाई, पहुंचाए गए भोपाल की केंद्रीय जेल

2/25/2022 10:56:52 AM

विदिशा (अमित रैकवार): गोवंश रखने के आरोप में तीन आरोपियों के खिलाफ रासुका का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही सभी आरोपियों को भोपाल की केन्द्रीय जेल भेजने के आदेश जारी हो चुके हैं। विदिशा एसपी के पालन प्रतिवेदन पर तीन अपरोधियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में उल्लेख है कि तीन आरोपियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई है। 

पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी आजम बेग, महफूज बेग और शादिक बेग उर्फ साजिद बेग निवासी लटेरी पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था। यहां से आरोपियों को उप जेल भेजा गया था। इस घटना से नाराज हिन्दू संगठन ने जुलूस निकालकर ज्ञापन देने पहुंचे थे। यहां पर हिन्दू संगठन के लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाएं, तो थाना प्रभारी एचके लोहिया संगठन के लोगों पर भड़क गए थे। टीआई एचके लोहिया ने हिंदू संगठन द्वारा राम के नारे पर आपत्ति जताते पर नाराज विधायक उमाकांत शर्मा ने अधिकारियों से शिकायत की थी। जिसके बाद टीआई को लटेरी थाने से एक लम्बी छुट्टी पर भेज दिया था।

क्या था मामला 

विदिशा के लटेरी में आनंदपुर मार्ग पर विगत दिनों गोवंश की हत्या का मामला सामने आया था। इस घटना से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल मच गई थी। लटेरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए गो अवशेष बरामद कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया था। इसके साथ ही घटना की जानकारी लगते ही थाने के सामने लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। 

इससे पूर्व में लटेरी पुलिस ने आरोपियों के अपराध क्रमांक 43/22 अंतर्गत धारा 429 भा.द.वि. 4,5,6/9 म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, 4 (1) म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 11 ( 1 ) घ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम। 1960 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किये जाने का मामला लटेरी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।

 

Devendra Singh

This news is News Editor Devendra Singh