भोपाल : लव जिहाद के आरोपियों के नहीं टूटेंगे मकान! बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट ने दिया स्टे

Friday, Sep 12, 2025-06:52 PM (IST)

भोपाल (इजहार खान) : मध्यप्रदेश के भोपाल में टीआईटी कॉलेज में हुए लव जिहाद मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। फिलहाल लव जिहाद के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया है, जिसके मुख्य आरोपी फरहान खान, साद और साहिल के घरों पर फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस हो चुका है जारी

प्रशासन ने केस के मुख्य आरोपी फरहान खान, साद और साहिल तीनों के घरों को अवैध अतिक्रमण मानते हुए बुलडोजर चलाने का फैसला किया था। ये मकान रायसेन रोड के अर्जुन नगर में स्थित है और शासकीय जमीन पर बने होने का दावा किया गया है। प्रशासन ने तीनों आरोपियों को उनके मकानों से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में 4 सितंबर तक का समय दिया गया था और अतिक्रमण न हटाने की स्थित में तहसीलदार ने 13 सितंबर को बुलडोजर कार्रवाई का अंतिम नोटिस भेजा था। शनिवार को इनको तोड़ने की कार्रवाई होनी थी। फिलहाल कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया है।

ये है पूरा मामला

भोपाल के टीआईटी कॉलेज की एक छात्रा ने फरहान खान, साद और साहिल के खिलाफ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। छात्रा ने बताया कि फरहान ने पहले हिंदू नाम से उसके साथ मित्रता बढ़ाई और फिर उसका यौन शोषण किया। उसने आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और अन्य लड़कियों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इस मामले में भोपाल पुलिस ने बागसेवनिया, अशोका गार्डन और जहांगीराबाद थानों में कई मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने फरहान और साहिल के खिलाफ 250 पन्नों का चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में चल रही थी। इसी मामले में कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है।


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meena

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