सरकारी भर्ती की आयु सीमा में कमलनाथ सरकार करेगी बड़ा बदलाव
Saturday, Nov 23, 2019-04:51 PM (IST)

भोपाल: मध्यप्रदेश में एक बार फिर सरकारी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में फेरबदल किया जा रहा है वर्दीधारी व छोटे पदों पर आयु सीमा में 5 साल की वृद्धि करने की तैयारी है। इसमें पुलिस आरक्षक सब इंस्पेक्टर जेल आरक्षक, वन विभाग आदि भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष हो जाएगी। वही आरक्षित पदों पर उम्मीदवारों को पांच साल की छूट मिलेगी, यानी आरक्षित पदों के लिए 38 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जल्द ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।
गौरतलब, इससे पहले 5 जून 2017 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने आयु सीमा में बदलाव किया था। तब मध्यप्रदेश के निवासी को 5 साल की छूट देकर वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष की गई थी। हालांकि प्रदेश के बाहरी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी थी।
इस पर हाईकोर्ट का कहना था कि सरकार प्रदेश के मूल निवासी और बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती आयु में अंतर नहीं कर सकती। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों कोर्ट के फैसले के आधार पर वर्दीधारी पदों की आयु सीमा को पहले की तरह करने 28 वर्ष करने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इस प्रस्ताव को मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने खारिज कर दिया था। मंत्री का कहना था कि कांग्रेस हर हाल में अपने वचन को निभाएगी और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं सरकार के इस कदम से बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगी।
भाजपा का पलटवार
वहीं भाजपा ने सरकार के इस प्रस्ताव पर एतराज जताया है। बीजेपी की माने तो ये प्रदेश के बेरोज़गारों के साथ अन्याय है। सरकार बेरोजगारों को अनदेखा कर रही है। सरकार को पहले प्रदेश के बेरोज़गारों को पहल देनी चाहिए। सत्ताधारी सरकार का फोकस जहां अपने हर वचन को पूरा करने की ओर है, वहीं विपक्ष राज्य के युवाओं के लिए आवाज़ बुलंद करने में लगा है। ऐसे में सरकार का तर्क है कि प्रदेश के युवा नौकरी के लिए ओवरएज हो चुके हैं और सरकार अब उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी।