केंद्र सरकार का छग को बड़ा झटका, पहली बार घरेलू गैस सिलेंडर की लिमिट तय, जानिए एक साल में कितने सिलेंडर मिलेंगे

10/19/2022 3:55:38 PM

रायपुर(सत्येंद्र शर्मा): दीवाली से पहले छत्तीसगढ़ में एलपीजी कंपनियों ने एक बड़ा झटका दिया है। घरेलू रसोई गैस को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब राज्य में उपभोक्ता 1 साल में 15 से ज्यादा सिलेंडर नहीं ले सकेंगे। यानि अब लोग 16 वें सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर सकेंगे। इससे पहले अब तक लोगों को जितना चाहो उतने सिलेंडर मिल जाते थे। लेकिन अब केंद्र ने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिए हैं जिससे सालभर में 15 से ज्यादा सिलेंडर नहीं ले सकेंगे। रसोई गैस की लिमिट केंद्र सरकार ने तय की है। यह रायपुर समेत छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में लागू कर दी गई है। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में सभी गैस एजेंसियों के कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर का कोटा पहली बार फिक्स किया गया है। अभी तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए कोई लिमिट तय नहीं था। हर परिवार अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा कम सिलेंडर लिया करते थे।

नए नियम के अनुसार, जिस परिवार की खपत ज्यादा है और जहां वास्तविक रूप में 15 सिलेंडर से ज्यादा की खपत है। उसको एजेंसी में एक आवेदन देना होगा जिसमें बताना होगा कि उन्हें 15 से ज्यादा सिलेंडर की जरूरत क्यों है। एजेंसी उनके आवेदन की जानकारी संबंधित एलपीजी कंपनी को देगी। उनका ऑनलाइन ट्रैक वास्तविक जरूरत परिवार के सदस्यों की संख्या और जरूरत की जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आवेदक को अधिक सिलेंडर दिया जाए या नहीं यह अधिकार एलपीजी कंपनी को है।

जानकारी के अनुसार अब महीने में 2 से ज्यादा सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी नहीं होगी यानी 1 महीने में 2 सिलेंडर से ज्यादा कोई नहीं ले सकेगा। कंपनियों ने यह आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए वह सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अफसरों का कहना है कि नया आदेश 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा लेकिन सिलेंडर की गिनती 1 अप्रैल 2022 से ही की जाएगी ताकि बीती साल का फार्मूला लागू कर सकें।

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