BJP विधायक प्रहलाद लोधी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

11/7/2019 2:22:18 PM

जबलपुर: पवई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक रहे प्रहलाद लोधी को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में भोपाल स्पेशल कोर्ट से मिली दो साल की सजा पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि हमें दंडादेश पर हाईकोर्ट से स्टे मिला है, ऐसे में विधायक की सदस्यता समाप्त नहीं होती है वो यथावत रहेगा। वहीं राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने जिस हड़बड़ी में विधायक की सदस्यता समाप्त की गई थी। इससे पूरे प्रदेश और देश में एक गलत संदेश गया था।

राकेश ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जिससे विधानसभा में उनका बहुमत बना रहे, जबकि केस में तहसीलदार ने खुद माना था कि मारपीट करने वालों में प्रहलाद लोधी नहीं थे। इसके बावजूद लोधी को दो साल की सजा मिली और इसके साथ ही उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। 

 


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Edited By

Jagdev Singh

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