नगरीय निकाय एक्ट संशोधन को कमलनाथ कैबिनेट ने दी मंजूरी, कई अन्य फैसलों पर भी लगी मुहर

9/25/2019 2:55:22 PM

भोपाल(इजहार हसन खान): मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने नगरीय निकाय एक्ट में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है। इसमें महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। वहीं पत्रकारों के लिए लागू पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। यह जानकारी जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दी।



इन फैसलों के पर लगी मुहर
1.नगरीय निकाय एक्ट में बदलाव के फैसले पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी. इस बदलाव के बाद प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे ना होकर अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। यानि जनता सीधे महापौर को नहीं चुन पाएगी. पार्षदों के ज़रिए महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे.
नगरीय निकाय की सीमा का परिसीमन भी 6 महीने की बजाय चुनाव के 2 महीने पहले पूरा होगा।
2. आपराधिक छवि वाले पार्षदों के लिए 6 महीने की सज़ा और 25 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।
3. कमलनाथ ने खनिज परिवहन के परमिट शुल्क में बढ़ोतरी का फैसला भी किया है। 
4. इंदौर-महू-मनमाड़ रेलवे लाइन बिछाने के लिए सरकार अंशदान देगी। 
5. इंडस्ट्रियल एरिया में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए टेंडर बुलाए जाएंगे।
6. उद्योगों तक सस्ती बिजली देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी।
7. पत्रकारों के लिए लागू पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई प्रीमियम राशि राज्य सरकार वहन करेगी। पत्रकारों को पिछले साल के इतना ही प्रीमियम राशि भरना होगा।

meena

This news is Edited By meena