अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मामला, राज्य सरकार के लग सकता है झटका

10/11/2018 1:13:51 PM

ग्वालियर: अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दो सप्ताह में नगरीय निकाय से अपना जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने जिले की कई अवैध कॉलोनियो के सर्वे नंबर पेश किए हैं, जिन्हें अवैध से वैध किया है।

दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें कहा गया था कि शिवराज सरकार 2018 में अपना वोट बैंक बनाने की नियत से कई योजनाओं को नियमों के विपरीत लाभ लेने के कोशिश कर रही है। जिसके तहत प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। जबकि इन कॉलोनियों को किसी भी नियम के तहत वैध नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने इस मामले में प्रदेश सरकार के साथ-साथ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व समेत पांच लोगों को पार्टी बनाया था। इस बीच याचिकाकर्ता ने ऐसे सरकारी सर्वे नंबर पेश किए है, जिन्हें नियम के खिलाफ कॉलोनियों में शामिल कर दिया गया है।

बता दें कि आठ मई को प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की शुरूआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर से की थी। ग्वालियर नगर निगम सीमा की 690 अवैध कॉलोनियों में से पहले चरण में 63 के नियमितीकरण करने की घोषणा की थी और राज्य की चार हजार से अधिक कॉलोनियां वैध करने का एलान किया था।

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