खंडवा गौ हत्या मामला: कमलनाथ सरकार के फैसले से गरमाई सियासत, अब चिदंबरम ने किया विरोध

2/9/2019 12:03:36 PM

भोपाल: मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में गौ -हत्या के तीन आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाए जाने को लेकर अब सियासत गरमाती जा रही है। खुद कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कमलनाथ सरकार को संकेत दिया है कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि, 'मध्य प्रदेश गौकशी मामले में एनएसए लगाया जाना गलत था।'


 

दिग्विजय सिंह ने भी जताई आपत्ति
कमलनाथ सरकार के इस कदम पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि, 'रासुका की बजाए आरोपियों के खिलाफ गोरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। गौवध पर रासुका (एनएसए) नहीं लगनी चाहिए। '



 

कांग्रेस विधायक भी नाराज
इस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक पत्र लिखकर एसआईटी से जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, कि 'जिस तरह की घटना वहां घटित हुई है वह निश्चित बेहद शर्मनाक है। परंतु मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि इस प्रकार की घटना में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने से पहले हमें उभयपक्षों को सुनना चाहिए। उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। परंतु उस दिन की गौकशी की घटना में प्रशासन द्वारा एक पक्ष को सुना गया। इसके विपरीत आरोपी के परिवारजनों का पक्ष नहीं सुना जाना एक पक्षीय कार्रवाई है।'



 

ये है पूरा मामला
दरअसल, खंडवा जिले के मोघट थाने के खरखाली गांव में गौ हत्या के मामले में पकड़े गए।  तीन आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। तीन आरोपियों में से दो को बीते शुक्रवार और एक को सोमवार को पकड़ा गया था। तीनों आरोपियों- नदीम, उसके भाई शकील व आजम पर एनएसए की कार्रवाई की गई है और तीनों जेल में हैं।



 

पुलिस अधीक्षक सिद्घार्थ बहुगुणा के अनुसार, नदीम आदतन अपराधी है और कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। उस पर पूर्व में भी गौ हत्या का आरोप लग चुका है। पुलिस को सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका थी। इसी के चलते पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। राज्य में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आने के बाद गौ हत्या के मामले में एनएसए की यह पहली कार्रवाई है।
 


 

ये है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा होता है तो राज्य सरकार उस पर रासुका लगा कर जेल भेज देती है। जैसे दंगे होने पर रासुका लगा दी जाती है।

 

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