पंचायती चुनाव में पूर्व आरक्षण लागू हुआ तो जल्द ही हाईकोर्ट जाएंगे, कांग्रेस नेता की सरकार को चेतावनी

11/25/2021 12:16:19 PM

भोपाल: मध्य प्रदेश में पंचायती चुनाव में आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने हाईकोर्ट जाने की धमकी दी है। दरअसल, शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले अधिसूचना जारी की है जिसमें  ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है, जहां बीते एक वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। सरकार के इसी फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस नेता सैय्यद जाफर ने ट्वीट के जरिए चेतावनी दी है कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण पर कराना असंवैधानिक है। पंचायत एक्ट के तहत प्रत्येक चुनाव के पूर्व रोस्टर का पालन करते हुए चक्र नुमा क्रम में आरक्षण किया जाना अनिवार्य है। भाजपा सरकार अगर 2014 का आरक्षण लागू करती है तो कांग्रेस जल्द ही उच्च न्यायालय की शरण लेगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। किसी भी परिस्थितियों में पूर्व के आरक्षण पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकते

meena

This news is Content Writer meena