खुशखबरी: अब 62 साल से पहले नहीं हटाए जाएंगे संविदा अधिकारी-कर्मचारी

2/9/2019 9:26:21 AM

भोपाल: भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी। अब कांग्रेस सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए भी 62 साल की आयु सीमा का प्रावधान कर दिया है। इसके लिए संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति को लेकर जारी किए गए नियमों में संशोधन किया गया है। जिसके तहत नियमित पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाले संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को 62 साल की आयु से पहले नहीं हटाया जाएगा।




नियमित पद पर नियुक्त होने वाले संविदा अधिकारी-कर्मचारी की आयु को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। इसकी वजह से कुछ जगहों पर 58 साल में संविदा नियुक्ति समाप्त की जा रही थी, तो कुछ जगह 60 साल की आयु रखी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संविदा नीति-निर्देश में संविदा के पदों को लेकर स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद 65 साल की आयु तक अधिकारी-कर्मचारी काम कर सकते हैं। नियमित पद के विरुद्ध संविदा नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी।






संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर के मुताबिक उम्र के आधार पर स्तिथि स्पष्ट न होने के चलते पहले संविदाकर्मियों को कहीं 58 तो कुछ जगह 60 साल में हटा दिया जा रहा था। संविदा नीति में आयु सीमा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ किया है कि आयु सीमा के आधार पर 62 वर्ष के पहले संविदा पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। सीबी पड़वार उप-सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर नीति निर्देश में यह स्पष्ट किया है।

 

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