कोरोनाकाल में बीजेपी के आयोजनों से कोर्ट नाराज, प्रशासनिक अफसरों को किया तलब

8/25/2020 4:07:11 PM

ग्वालियर(अंकुर जैन): कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में सभी धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में भीड़ जमा करने पर पाबंदी है। बावजूद इसके बीजेपी ने ग्वालियर के फूलगांव में सदस्यता ग्रहण समारोह का उच्च स्तरीय आयोजन किया गया। जिस पर अब ग्वालियर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य के अफसरों से नाराजगी जताई है कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति क्यों और किस आधार पर दी।

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों का हर हाल में पालन करवाएं। अफसर देखें कि कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का किसी भी बड़े आयोजन में कोरोना काल के निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं। हेमंत राणा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायाधीश शील नागू और आरके श्रीवास्तव ने यह डायरेक्शन दिए हैं । भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क नहीं पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए थे।



सोमवार को गोहद विधानसभा क्षेत्र में किए गए एक कार्यक्रम का हवाला भी दिया गया था। हाईकोर्ट के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़े समारोह का आयोजन नहीं कर सकती। यदि करती है तो कलेक्टर एसपी के पास प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर उन्हें कार्रवाई करना होगी। उनका यह भी कहना है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर सोमवार के आदेश यानी दोपहर 2:28 बजे के बाद के किसी भी कार्यक्रम को लेकर यह पाबंदी लागू होगी।

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