गांजा तस्करों को कोर्ट ने सुनाई सजा

8/13/2018 6:22:36 PM

सागर : गांजे की खेप सप्लाई करने जा रहे 2 आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजर्षि श्रीवास्तव ने 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने उन पर 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक रामअवतार तिवारी ने बताया कि 28 मार्च 2012 को गढ़ाकोटा थाने की पुलिस को मुखबिर ने गांजे की तस्करी की सूचना दी थी।

पुलिस ने संजरा रोड पर पुलिया के पास चैकिंग लगाई। इस दौरान परासिया निवासी आरोपी बल्लू उर्फ बलराम पिता भगवानदास कुर्मी व शैलू उर्फ शैलेंद्र पिता शिखरचंद जैन बाइक क्रमांक एमपी 15 एमएफ 2184 के वाहन की पुलिस ने तलाशी ली। आरोपितों के पास की बोरी से 9 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। 

 

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