BJP महिला नेत्री से रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, आरोपी भाजपा पार्षद को किया गया बरी, इलाके में चर्चा

Thursday, Jan 01, 2026-10:16 PM (IST)

(सागर): मध्यप्रदेश के सागर में रेप आरोपी भाजपा पार्षद को बडी राहत मिली है। कोर्ट ने रेप केस के आरोपी भाजपा पार्षद को बरी कर दिया है। भाजपा की महिला पदाधिकारी के रेप  मामले में कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी भाजपा पार्षद व पूर्व NSG कमांडो को बरी करके कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

घर छोड़ने के बहाने दुष्कर्म का लगाया था आरोप

भाजपा की महिला नेत्री ने आरोप लगाया था कि पार्षद ने घर छोड़ने के बहाने उसे कार में बैठाया था और फिर दुष्कर्म किया था।  महिला नेत्री ने ये भी आरोप लगाया था कि एक बार रेप करने के बाद आरोपी ने उसे डरा धमकाकर कई बार यही काम किया। जानकारी के मुताबिक सागर में खुरई के गुरुनानक वार्ड भाजपा पार्षद मनोज राय को बड़ी राहत मिली है।  एससी-एसटी विशेष कोर्ट ने इस चर्चित रेप केस में मनोज राय को  बरी कर दिया है। इस मामले को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी और कोर्ट फैसले पर सभी की नजर थी ।

अभियोजन पक्ष आरोप को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित नहीं कर पाया

सागर एससी-एसटी विशेष न्यायालय में हुई सुनवाई में न्यायाधीश प्रदीप सोनी ने अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सारे साक्ष्यों और दूसरे दस्तावेजों पर पूरी तरह से विचार किया। गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए जाने पर न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित नहीं कर पाया है। जिसके चलते पूर्व एनएसजी कमांडो मनोज राय को बरी कर दिया गया।

आपको बता दें कि  खुरई की ही भाजपा नेत्री ने 11 मार्च 2025 को भाजपा पार्षद मनोज राय के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था।  शिकायत में घर छोड़ने के बहाने रेप करने  और फिर धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। लिहाजा अब आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण मनोज राय को बरी कर दिया गया है।

 


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Desh sharma

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