ई-टेंडरिंग मामले के खिलाफ याचिका खारिज, कोर्ट ने इसे राजनैतिक मसला कहा
9/26/2018 3:43:08 PM
जबलपुर: ई-टेंडर घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर की गई याचिका बुधवार को एमपी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और जबलपुर हाईकोर्ट में वकील केवीएस राव द्वारा लगाई गई थी। राव स्वच्छता अभियान से भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं।
याचिका में कहा गया था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। राव ने यह भी कहा था कि करोड़ों रुपए के इस बड़े घोटाले की जांच सीबीआई से ही करवाना चाहिए। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला ने की। याचिका में मांग की गई थी कि इस घोटाले की जांच किसी एक्सपर्ट एजेंसी या सीबीआई द्वारा करवाई जानी चाहिए।
गौरतलब है कि ई-टेंडर घोटाले का खुलासा करने वाले व्हिसल ब्लोअर एवं पीएचई के मुख्य सचिव प्रमोद अग्रवाल ने मैप-आइटी के डायरेक्टर मनीष रस्तोगी को इस मामले की तकनीकी जांच करने का आग्रह किया था। सूत्रों का कहना है कि इस घोटाले में सीएम शिवराज सिंह के करीबी पांच आईएएस अफसरों का हाथ है। इस घोटाले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन, इसके लिए प्रमुख सचिव ने आर्थिक अपराध शाखा को निर्देश दे दिय़ा हैं।