कोर्ट ने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पर FIR के दिए आदेश, दूषित पेयजल सप्लाई का मामला

3/25/2021 7:49:53 PM

पन्ना (टाइगर खान): नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सीएमओ के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल भलावी ने जून 2019 में नगर में दूषित पेयजल सप्लाई के मामले की सुनवाई करते हुए नगर पालिका परिषद पन्ना के पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा एवं पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी अमजद गनी के खिलाफ कोतवाली पुलिस  को एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है।

बता दें कि जून 2019 में नगर पालिका परिषद पन्ना के वॉर्ड क्रमांक-16 एवं वार्ड क्रमांक-2 के पार्षदों के द्वारा तत्कालीन नगर पालिका अधिकारी पन्ना अमजद गनी एवं अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा के विरोध में कीटाणु एवं कीचड़युक्त मटमैला पानी शहर में पेयजल की सप्लाई करने एवं बार बार निवेदन करने के बावजूद नियम अनुसार ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं करने के कारण मलेरिया, बुखार,खांसी के मामले बढ़ने से आम जनमानस को खतरा उत्पन्न होने के अपराध में धारा 269, 270 के तहत दंडित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ ही पेयजल सप्लाई होने वाले पानी का सैंपल लेकर सेंट्रल लैबोरेट्री एवं स्टेट लैबोरेट्री प्रयोगशाला से जांच कराने का अनुरोध किया गया था।

करीब 2 साल चले इस मामले पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अतुल राज भलावी द्वारा धारा 156 के तहत प्राप्त शक्तियों से पुलिस कोतवाली पन्ना को पूर्व सीएमओ अमजद गनी व पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उक्त प्रकरण की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता रामलखन त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। इस आदेश से पन्ना नगर के लोगों मे वर्तमान व आगामी समय में शहर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने की प्रबल संभावना देखी जा रही हैं।

 

 

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This news is Content Writer shahil sharma