BJP पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाने वाले दिग्विजय सिंह पर मामला दर्ज करने के आदेश

5/19/2022 12:39:16 PM

ग्वालियर (अंकुर जैन): राज्यसभा सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ विशेष सत्र न्यायाधीश ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले पर पुनर्विचार कर प्रकरण में अभियुक्त दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दरअसल 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था "एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं बजरंग दल और बीजेपी, ISI से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और एक बात और बताऊं पाकिस्तान से ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं। गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं" 

प्रकरण को सिविल कोर्ट ने कर दिया था निरस्त

इस मामले को कोर्ट ने 11 जनवरी 2020 को निरस्त कर दिया था। वहीं इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सत्र न्यायालय पहुंचा था। जिसमें उसने तर्क दिया कि वह वकील होने के साथ-साथ RSS का कार्यकर्ता भी है। लेकिन दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए हैं और करोड़ों कार्यकर्ताओं में से ही वह भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसलिए उसे भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल करने का अधिकार है। इस आधार पर परिवाद पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। जबकि दिग्विजय सिंह के विरुद्ध न्यायालय में सभी पर्याप्त साक्ष्य हैं।

सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय को दिए आदेश

जिसके बाद सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अवैधानिक और त्रुटि पूर्ण माना। इसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया है। वह मामले पर पुनर्विचार कर प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज कर विधिवत कार्रवाई करें।

 

 

Devendra Singh

This news is News Editor Devendra Singh