बलात्कारी को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, नाबालिग से संबंध बनाकार गर्भवती करके हो गया था फरार

11/11/2022 7:49:19 PM

पेंड्रा(अभिषेक गुप्ता): पेंड्रा जिला एवं सत्र न्यायलय ने बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी आनंद सिंह गोड़ के ऊपर पेंड्रा थाना में आईपीसी की धारा 363,366,376 का मामला था दर्ज। शिकायत के बाद से आरोपी फरार था। पिछले साल उसके पकड़े जाने के बाद मामले में फैसला सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।



पैरवी विशेष लोक अभियोजक पंकज नागाईच ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी आनंद सिंह गोड़ उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सरखोर पेंड्रा ने साल 2010 में नाबालिग पीड़िता को मोटरसाइकिल में जबरन बैठाकर कारी आम के जंगलों में जबरन अनाचार किया था। जब पीड़िता ने इस मामले की पेंड्रा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाही तो आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर यह कहते हुए कि मैं तुमसे बहुत जल्द ही विवाह करूंगा उसे किराए के मकान में रख लिया और अगले दो वर्षों तक शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग पीड़िता के साथ लगातार दैहिक शोषण करता रहा।



इस बीच नाबालिग पीड़िता गर्भवती भी हो गई। पीड़िता ने अपराधी आनंद सिंह गोड़ से लगातार शादी के लिए गुहार करती रही लेकिन अपराधी अपने शादी के वादे से मुकर गया और गर्भवती पीड़िता को छोड़कर भाग गया। इस बीच पीड़िता ने अपराधी के परिजनों से सहायता भी मांगी लेकिन अपराधी के परिजनों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया।  जब पीड़िता का बच्चा हो गया तो उसने आरोपी आनंद सिंह गोड़ के खिलाफ पेंड्रा थाने में साल 2012 में लिखित एफआईआर कराई थी। जिस पर पेंड्रा थाने में 363,366,376 अपराध पंजीबद्ध किया गया था। एफआईआर होने के बाद 9 साल तक आरोपी फरार था जिसे पिछले साल अरेस्ट किया गया था। साल भर के अंदर इस मामले सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी आनंद सिंह गोंड के खिलाफ मामला सिद्ध पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।

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