अपराधी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा, दुष्कर्म के बाद महिला की थी हत्या

6/26/2022 12:40:44 PM

बलरामपुर (प्रवीण कृष्ण यादव): बलरामपुर में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को रामानुजगंज न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी ने अपराघी को 10 सा का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने अपराधी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और धारा 376 के तहत दोषी पाया है।   

दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या 

दरअसल पूरा मामला जिले के रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव का है। यहां स्कूल पारा निवासी आरोपी प्रदीप भुइंया ने सात अक्टूबर 2019 की रात को गांव की एक महिला के साथ अनाचार किया था और महिला की साड़ी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। जिस पर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म की भी बात सामने आई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रदीप भुइंया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

10 साल की सजा 

मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल सोनवानी की अदालत ने अपराधी को दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आजीवन कारावास के साथ साथ 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 

 

 

Devendra Singh

This news is News Editor Devendra Singh