BJP विधायक सहित 12 लोगों को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

11/1/2019 11:17:34 AM

भोपाल: पन्ना जिले की पवई विधानसभा से भाजपा विधायक प्रहलाध लोधी सहित 12 लोगों को भोपाल की एक विशेष अदालत ने दो साल की जेल और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भाजपा विधायक को यह सजा रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा के तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर मारपीट करने और गालियां देने के आरोप में सुनाई गई।


गुरुवार को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया है। लोधी ने तहसीलदार की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की थी। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदासीन तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था।



इसकी जानकारी जैसे ही भाजपा विधायक को मिली तो उन्होंने वापस लौट रहे तहसीलदार वर्मा की जीप को मंडवा गांव के पास रोककर साथियों के साथ मिलकर तहसीलदार के साथ मारपीट की और गालियां दीं। भाजपा विधायक को बलवा के तहत सजा सुनाई गई है।

 

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