भ्रष्टाचार के दोषी लोकायुक्त को मिली ये सजा

12/22/2018 1:17:06 PM

उज्जैन: जिला अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन लेखापाल रामचंद्र मालवीय को चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार के जुर्माने की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश एल.डी. सोलंकी ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में यह सजा सुनायी। आरोपी मालवीय को पहले भी अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा चौबीस लाख रुपए का जुर्माना किया जा चुका है, जिसमें वह पूर्व से ही जेल में निरुद्ध है।

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग ने बताया कि लोकायुक्त को लेखापाल द्वारा पद का दुरुपयोग कर शासकीय धन राशि का गबन करने के साथ, देय भुगतान बिलों और वाउचर पर काट छांट कर उसमें राशि बढ़ाने की शिकायत मिली थी। इतना ही नहीं, इस मामले में स्थानीय निधि समपरीक्षा भोपाल के ऑडिटर ने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लेखापाल द्वारा की गई हेरा फेरी को पकड़ा था।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी अभियंता अशोक दुबे ने अपने द्वारा प्रस्तुत बिलों में राशि बढ़ाया जाना बताया गया। लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज व साक्ष्य संकलित किए। वहीं, 2009-10 के दौरान कुल 74 देयकों में हेराफेरी कर 86 हजार 280 रुपये का गबन किया जाना पाया गया था। विभिन्न धाराओं में अभियोग पत्र न्यायालय में 27 जुलाई 2016 को प्रस्तुत किया गया था। 

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