नाबालिग से रेप व मर्डर के आरोपी को फांसी की सज़ा, दुष्कर्म के बाद सीमेंट के बोरी में छिपाया था शव

5/19/2022 7:07:35 PM

देवास(एहतेशाम कुरैशी): देवास पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को फांसी की सजा दिलवाई है,जिसने एक नाबालिग का रेप कर उसकी जघन्य हत्या कर दी थी। आरोपी गोलू ने 7 नवंबर 2021 में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। जिसमें आज 19 मई 2022 को आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई है। दरअसल, देवास खातेगांव पुलिस द्वारा गोलू नामक आरोपी का अपराध क्रमांक 725/21 धारा 302, 376, 377, 201 भादवी, धारा 5 एम पोक्सो एक्ट न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें आज दिनांक 19 मई 2022 को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम खातेगांव न्यायाधीश माननीय सरिता माधवानी के द्वारा आरोपी नरेंद्र उर्फ गोलू पिता भेरु सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई है।

बता दे इसमें खातेगांव पुलिस ने आरोपी को 24 घंटों में ढूंढ निकाला था। आरोपी खातेगांव में ही मिस्त्री का काम करता था,जिसने नाबालिग को बहला फुसला कर उसका रेप कर उसकी हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए नाबालिग के शव को सीमेंट की बोरी में रख दिया था। खातेगांव पुलिस ने इसे जघन्य हत्याकांड घोषित कर इसमें सजा दिलाने का काम किया है। प्रकरण की विवेचना टीआई महेंद्र सिंह परमार द्वारा की गई थी तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह द्वारा प्रकरण की विवेचना की लगातार मॉनिटरिंग कर अभियोजन अधिकारियों से सलाह मशवरा कर प्रकरण की प्रत्येक बिंदुओं की बारीकी से विवेचना कर पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण को चिन्हित रखकर लगातार मॉनिटरिंग के फलस्वरूप प्रकरण में आरोपी को फांसी की सजा हुई हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह द्वारा संपूर्ण खातेगांव पुलिस टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

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