देवास में हाईकोर्ट ने दिए पुलिस चौकी तोड़ने के आदेश, प्रशासन पर की टिप्पणी

11/16/2019 2:46:47 PM

देवास (एहतेशाम कुरैशी): जिले के सुभाष चौक पर पुलिस चौकी बनाने के मामले में लगी जनहित याचिका पर माननीय हाईकोर्ट ने चौकी तोड़ने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कलेक्टर ने भवन निर्माण की अनुमति देने पर गहरी नाराजगी भी जताई। हाइकोर्ट ने कहा है कि 18 नवंबर तक निगम कमिश्नर चौकी को तत्काल तुड़वाकर कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वहीं इससे पूर्व में इस चौकी निर्माण को लेकर देवास के एसपी चंद्रशेखर सोलंकी और सांसद में तीखी नोकझोंक भी हुई थी। एक रात चौकी तोड़ दी गई थी, जिसे लेकर सांसद महेंद्र सोलंकी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हाइकोर्ट के चौकी तोड़ने के निर्देश को सांसद ने सत्यता और कानून की जीत बताया है।

सुभाष चौक में निर्माणाधीन पुलिस चौकी को लेकर 20 दिन से शहर में राजनीति गरमाई हुई थी। वहीं आसपास के कुछ व्यापारी और सांसद तथा पुलिस के बीच चल रही रस्साकसी का उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पटाक्षेप हो गया है। हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हम ये नया चलन देख रहे हैं। अभी तक भवन निर्माण की परमिशन निगम देती आई थी। यहां कलेक्टर अनुशंसा कर रहे हैं। सार्वजिनक सड़क पर गरीब लोगों के बने मकान व धर्म स्थल हटाए जा रहे हैं। ऐसे में अवैध निर्माण की परमिशन नहीं दी जा सकती।

इस मामले में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कांगेस सरकार और अधिकारियों की मनमानी के विरूद्ध यह जनता की जीत है, कानून की जीत है। चौकी का निर्माण अवैधानिक रूप से विद्वेषपूर्ण किया जा रहा था। व्यापारियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा था। हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए जिला प्रशासन को चौकी को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा की परमिशन संबंधी दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत निकलवाकर इन अधिकारियों के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट करेंगे। उनके खिलाफ हुई एफआईआर के संबंध में उनका कहना था कि एसपी साहब को संविधान का पालन करते हुए मुझे गिरफ्तार करना चाहिए। 

Jagdev Singh

This news is Edited By Jagdev Singh