बुजुर्ग महिला से ज्यादती कर हत्या करने वाले आरोपी को मिली सजा-ए-मौत

2/7/2019 12:19:43 PM

छतरपुर : 75 साल की वृद्ध महिला से ज्यादती कर मानवता को शर्मसार करने वाले मामले पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम ने इस वारदात को बहुत ही जघन्य करार दिया। फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा दी है। 




यह है पूरा मामला 
दो साल पहले 22 फरवरी 17 को सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह वृद्ध महिला किराए के घर में रहती थी। 21 फरवरी की रात को वह खाना खाकर अपने कमरे में साे गई। सुबह करीब 5 बजे उसने देखा कि महिला के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। वहां जाकर देखा तो वृद्धा के शरीर पर चोट के साथ खून बह रहा था। बेहोशी की हालत में महिला को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना स्थल से एक चश्मा और शर्ट के बटन बरामद किए। 28 फरवरी को इलाज के दौरान पीड़िता की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई।  
 




ये सबूत मिले थे
चश्मा और बटन के आधार पर नया मोहल्ला के रीबू उर्फ अकबर खान (25) को पुलिस ने हिरासत से लेकर पूछताछ की। रीबू ने पुलिस को बताया कि वह घटना की रात एक शादी से वापस लौटा तो रात करीब 1 बजे पीड़ित के घर में घुस गया। घर में पीड़िता अकेली सो रही थी। इसी दौरान उसने वृद्धा के साथ मारपीट कर जबरन ज्यादती की तो पीड़िता बेहोश हो गई। आरोपी का चश्मा मौके पर गिर गया और वृद्धा से छीना झपटी में उसकी शर्ट का बटन भी टूट गया।  



न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने सुनाई सजा
एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि अभियोजन की ओर से डीपीओ एसके चतुर्वेदी ने पैरवी करते हुए गवाहों और सबूत काे अदालत में पेश कर आरोपी को कठोर सजा देने की अपील की। विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने आईपीसी की धारा 450 में 10 साल कठोर कैद, 2 हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 में उम्रकैद के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना और धारा 302 में मृत्युदंड की सजा सुनाई। 

 

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