चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए जारी किए निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

4/8/2019 5:39:57 PM

भोपाल: लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने कहा कि, लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होगा।'
 


डॉ. खाड़े ने कहा कि 'मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिए तथा किसी दल या उम्माीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ायें, घृणा की भावना उत्पन्न करें या तनाव पैदा करें।'
 



उल्लंघन करने वालों के खिलफ होगी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी बताया कि 'जब अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की जाये तब वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। जिनका संबंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। उन्होंने कहा कि इन बातों का उल्लंघन करने पर आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी' 

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