गर्भपात की इजाजत के लिए पिता ने HC से लगाई गुहार, मूकबधिर बेटी हुई थी दरिंदगी की शिकार

6/14/2020 5:59:45 PM

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट में एक मूक वधिर दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने याचिका दायर कर उसके गर्भपात की अनुमति मांगी है। मामले की गंभीरता से लेते हुए बाल कल्याण समिति मुरैना और महिला बाल विकास अधिकारी को न्याय मित्र बनाते हुए नियमानुसार सलाह देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नाबालिग और उसके परिजन जन्म के बाद बच्चे को छोड़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में नवजात के लिए भावी अभिभावक ढूंढना उचित रहेगा, जो उसे अपना सकें।



जानकारी के अनुसार, सारा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा का है। नाबालिग मूकबधिर बालिका 30 से 31 सप्ताह की गर्भवती है। नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी तब लगी जब उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। बालिका की मां का निधन हो चुका है। स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी मिलने पर बालिका की बड़ी बहन उसकी देखभाल करने घर पहुंची। उसने नाबालिग बालिका से बात की तो उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। नाबालिग ने इस मामले में आरोपियों के नाम भी कागत पर लिखकर दिए हैं। नाबालिग की बड़ी बहन और पिता ने पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पिता ने पाक्सो कोर्ट मुरैना में बालिका के गर्भपात के लिए आवेदन दिया लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया।



आखिर में ग्वालियर खंडपीठ में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने बाल कल्याण समिति मुरैना और महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित कलेक्टर मुरैना से मदद ली और बच्चे के जन्म से पहले संभावित अभिभावक ढूंढने का आग्रह किया जो बच्चे को जन्म के बाद अपना सके। यदि ऐसा होता है तो इसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

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This news is Edited By meena