पढ़ाई के नाम पर नहीं वसूली जाएगी फीस, स्टूडेंट्स का नाम काटा तो होगी कार्रवाई

4/25/2020 3:06:59 PM

भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार, नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी है। स्कूल प्रबंधन लॉक डाउन के बीच ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त वसूली नहीं कर सकेंगे। किसी भी अभिवावक पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। फीस न जमा कराने के कारण विद्यार्थी का नाम नहीं काटा जाएगा। किसी भी स्थिति में स्कूल संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अलावा अन्य किताबों को खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं करेंगे। उन्हें शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन देना होगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित स्कूल संचालकों के खिलाफ मान्यता नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश सीबीएसई, आईसीएससी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के साथ अन्य सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होंगे। लॉकडाउन में यदि कोई अभिवावक फीस देने में असमर्थ है तो स्कूल संचालक फीस जमा करने के लिए उन पर दबाव नहीं बनाएंगे। 30 जून तक फीस जमा करने की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई पालक एक साथ सारी फीस देने में सक्षम नहीं है तो वह चार किस्तों में फीस जमा करा सकता है।



साथ ही यदि कोई अभिभावक आर्थिक कठिनाइयों का हवाला देकर फीस स्थगित करने का अनुरोध करते हैं तो स्कूल प्रबंधन को इस पर सकारात्मक रूप से विचार करना होगा। इन निर्देशों के अनुसार, फीस जमा न किये जाने की सूरत में किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जायेगा। आर्थिक कठिनाइयों के कारण पालकों द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किये जाने का अनुरोध किये जाने पर विद्यालय फीस स्थगित कर शुल्क को आगामी महीनों में किश्‍तों के आधार पर समायोजित करेंगे।

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