दहेज के लिए पत्नी को जहर देकर मारा, 10 साल की हुई सजा
11/30/2018 6:39:32 PM
धार: प्रदेश में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार के मामले आ रहे है। लेकिन कानून की नजर में चढ़ने वाला आरोपी सजा से बच नहीं सकता। यही वजह है कि दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर जहर खिलाकर मारने वाले आरोपी पति भारतसिंह पिता नरसिंह राजपूत को अपर न्यायलय ने सजा सुनाई।
मामले में भारतसिंह राजपूत का विवाह गायत्री उर्फ कलाबाई पिता रघुनाथसिंह से 2011 में पीपलखेड़ा में हुआ था। 1 जून को मृतिका गायत्री को कीटनाशक दवाई पीने के कारण धार के निजी अस्पताल में बेहोशी की हालत में लाया गया था, जहां इलाज दौरान उसकी मौत हो गई थी। धार पुलिस की दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी भारतसिंह दोषी पाया गया था ।
न्यायाधीश ने आरोपी भारतसिंह को दस वर्ष की सजा एवं 4 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जिसके बाद उसे जेल भी भेज दिया गया हैं।