भाजपा विधायक सुमित्रा कास्डेकर पर हो FIR, कोर्ट ने दिए आदेश

6/3/2022 5:58:44 PM

बुरहानपुर(नितिन इंगले): बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा की विधायक सुमित्रा कास्डेकर पर कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। आरोप है कि भाजपा विधायक ने गैस एजंसी का कनेक्शन लेने व कांग्रेस की ओर से नामांकन भरने के लिए दो अलग अलग जन्म तारीख और शैक्षणिक योग्यता के सर्टिफिकेट जमा कराए थे। जो कि जांच में गलत पाए गए।

बुरहानपुर जिले में फरियादी बालचंद द्वारा जिला न्यायालय में नेपानगर विधायक सुमित्रा कास्डेकर के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जिसमें फ़रियादी द्वारा दस्तावेजों के साथ याचिका लगाई गई थी जिसके तहत नेपानगर विधायक सुमित्रा कास्डेकर ने जन्म तारीख और शैक्षनिक योग्यता गलत दी गई जो कि नियम विरुद्ध ही पहले गैस एजेंसी के लिए जब सुमित्रा कास्डेकर ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया था तो उसमें जन्म तारीख में 1986 बताया था और शैक्षणिक योग्यता 10वीं वही जब कांग्रेस की और से नामांकर भरा था तो उसमें जन्म तारीख 1983 बताई और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास बताया।



वही जब उपचुनाव हुए तो इसमें भी जन्म तारीख फिर से गलत दर्शाई गई और शैक्षणिक योग्यता भी गलत दर्शाई जो कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन था जिस पर फरियादी द्वारा याचिका दायर कर मामला न्यायालय में चलाया गया। अब इस मामले में न्यायालय ने खकनार पुलिस को आदेश जारी किया है कि विधायक सुमित्रा कास्डेकर पर एफआईआर दर्ज कर जल्द गिरफ्तारी की जाए। इस मामले की जानकारी संबंधित कर वकील द्वारा दी गई।

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