पूर्व एडीजी जेल राजेंद्र चतुर्वेदी को भोपाल जेल में भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा

1/17/2020 10:12:02 AM

भोपाल(इजहार हसन खान): मध्य प्रदेश जेल विभाग में पूर्व एडीजी राजेंद्र चतुर्वेदी को भोपाल जेल में भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लिपिक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 16 लोगों से 18 लाख की वसूली की थी। इस मामले में अदालत ने राजेन्द्र चतुर्वेदी को 5 साल के सश्रम कारावास- 8 लाख 75 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव पाण्डेय ने यह फैसला सुनाया है। फैसले के बाद राजेन्द्र चतुर्वेदी को जेल भेज दिया गया।



बताया जा रहा है राजेन्द्र चतुर्वेदी वर्ष 2003 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल के पद पर थे। इस दौरान जेल विभाग में जेल प्रहरी और लिपिक के पद पर नौकरी दिलाने के लिए चतुर्वेदी ने 16 लोगों से 18 लाख रूपये ले लिए थे। इस मामले में ईओडब्ल्यू के वकील अमित राय ने बताया कि ईओडब्ल्यू को 9 जून 2014 को पहली शिकायत मिली थी। 

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