कोर्ट का एतिहासिक फैसला,18 साल पुराने हत्याकांड केस में कांग्रेस पूर्व मंत्री बरी, बोले-सत्य की जीत,समर्थकों में उत्साह

Friday, Mar 13, 2026-11:31 PM (IST)

(भोपाल): मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री  सुखदेव पांसे के पक्ष में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आया है।करीब 18 साल पुराने केस में पूर्व मंत्री पांसे को बरी कर दिया गया है। भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने यह बड़ा फैसला दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे 2007 के मुलताई पारधी दंपति हत्याकांड और हिंसा मामले में आरोपी थे। इसी मामले में उनको बड़ी राहत मिली है।

साल 2007 में हुआ था ये कांड

साल 2007 में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले (Betul District) की चर्चित पारदी बस्ती आगजनी की घटना  और मुलताई पारदी दंपति हत्याकांड मामले में शुक्रवार को एमपी‑एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP MLA Court) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे (Sukhdev Panse) के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार सहित सारे 14 आरोपियों को बरी कर दिया।  उन्हें हत्या, आगजनी और दंगा भड़काने के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। दरअसल भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। लगभग 18 साल बाद आए इस फैसले से पांसे के परिवार के साथ ही समर्थकों में भारी खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने इसे सत्य की जीत बताया है।

दोषमुक्त होने के बाद सुखदेव पांसे दिखे उत्साहित

अदालत से बरी होने पर सुखदेव पांसे ने इसे सत्य की जीत बताया है। पांसे ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा था और सच्चाई पर विश्वास था।  अदालत का आदेश हमारे सिर माथे पर है। हम क्षेत्र की लोगों का भी आभार करते हैं कि उनकी दुआएं हमारे साथ थीं। कोर्ट से हम निर्दोष साबित हुए हैं।

करीब 18 साल तक चली सुनवाई

पारधी कांड मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे और जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार बरी हो गए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 16 लोगों के खिलाफ हत्या, दंगा भड़काने और आगजनी की धाराओं का मामला दर्ज किया गया था।

साल 2007 को बैतूल ज़िले के मुलताई क्षेत्र स्थित चौथिया गांव में पारदी समुदाय की बस्ती में हिंसा और आगजनी का मामला सामने आया था. भीड़ के किए हमले में 62 से अधिक मकानों में आग लगा दी गई थी. इसके बाद बस्ती के पास एक कुएं से बोंद्रू पारदी और उसकी पत्नी डोडेल के शव बरामद हुए थे।


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Content Editor

Desh Raj

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