माखन लाल जाटव हत्याकांड: पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने अदालत में किया आत्मसमर्पण

4/5/2019 3:34:06 PM

भोपाल: माखन सिंह जाटव हत्याकांड के मामले में फंसे शिवराज सरकार में मंत्री रहे लाल सिंह आर्य ने शुक्रवार को सरेंडर कर दिया है। अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद आर्य ने भोपाल की विशेष अदालत में न्यायाधीश सुरेश सिंह के सामने सरेंडर कर दिया है। इस दौरान उनके वकील भी उनके साथ मौजूद रहे। अब कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।



जानकारी के अनुसार, बीते दिनों ही राजधानी भोपाल की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि आरोपित के खिलाफ पूर्व में भिंड की विशेष अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। आरोपी लगातार गिरफ्तारी से भाग रहा है। गंभीर अपराध होने से उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। वहीं पूर्व मंत्री आर्य ने जमानत अर्जी पर तर्क दिया था कि उन्हें राजनीतिक षडयंत्र के तहत फसाया गया है। इसके बाद आज उन्होंने खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।



2008 विधानसभा चुनाव में माखन सिंह जाटव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। चुनाव के दौरान उनका बीजेपी नेता लालसिंह आर्य से विवाद हुआ था। इसके चलते लालसिंह ने सार्वजनिक रूप से माखन सिंह जाटव को जान से मारने की धमकी दी थी। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक माखन सिंह जाटव की हत्या हो गई। इस मामले में लालसिंह आर्य को आरोपी नहीं बनाया गया था। इसको लेकर राजनैतिक स्तर पर काफी हंगामा हुआ था।



इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी। इसके बाद मामला भिंड की विशेष अदालत से इंदौर उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। बाद में इंदौर उच्च न्यायालय ने पुन: मामले को भिंड विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया। भिंड अदालत में सुनवाई के दौरान लाल सिंह आर्य मंत्री पद पर थे और उनके खिलाफ सात बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके थे। अंतिम बार आर्य के खिलाफ वर्ष 2017 में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

ASHISH KUMAR

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