PM मोदी पर टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की नहीं थम रही मुश्किलें, जानिए कोर्ट ने क्या कहा ?

12/22/2022 6:07:33 PM

ग्वालियर(अंकुर जैन): पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है।  जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फिलहाल पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को राहत प्रदान नहीं की है। कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। राजा पटेरिया फिलहाल जेल में बंद है। पन्ना की पवई पुलिस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है उनके तहत पटेरिया को अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। इस पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकते हैं लेकिन जांच के दौरान बढ़ाई गई आईपीसी की धारा 115 और 117 में सुनवाई का अधिकार विशेष न्यायालय यानी एमपी एमएलए कोर्ट को है। इसलिए अब इस मामले पर एक दिन के लिए सुनवाई टल गई है।

अब पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। वे पिछले दस दिनों से दमोह की जेल में बंद है। दमोह की हटा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। मंगलवार को भी इस जमानत याचिका पर मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन केस डायरी नहीं आने के कारण यह सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई थी। सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल गंभीर मामला है। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। दमोह के हटा कस्बे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान के लिए खतरा बताते हुए उनकी हत्या की बात कही थी। हालांकि उनके वकील ने इस वीडियो को एडिट वीडियो बताया था और पूरा वीडियो भी कोर्ट में पेश किया था। वहीं पूर्व मंत्री के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि इस मामले को अब विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट में सुना जाएगा। क्योंकि जांच के दौरान दो धाराएं बढ़ा दी गई है। इसलिए जमानत आवेदन गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वही राजा पटेरिया के पुत्र ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उनके साथ न्याय होगा ऐसी पूरी संभावना है।

meena

This news is Content Writer meena