आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को बेचने पर पूर्ण पाबंदी- CM कमलनाथ
11/30/2019 11:35:35 AM
भोपाल: मध्यप्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचना-खरीदना पर चल रही अटकलों पर सीएम कमलनाथ ने विराम लगा दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, सरकार ने आदिवासी इलाकों में उनकी ज़मीनों को गैर आदिवासियों को बेचने को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है।
प्रदेश के अनुसूचित आदिवासी क्षेत्रों में भू राजस्व की संहिता की धारा 165 के अनुसार किसी भी आदिवासी भाई की जमीन गैर आदिवासी को बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है और जिले के कलेक्टर भी इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) November 29, 2019
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बता दें कि, पिछले दिनों सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी की जमीन खरीदने और बेचने पर डायवर्सन की समय-सीमा को खत्म करने का फैसला लिया था। इसी फैसले को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट किया है कि राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन किसी गैरआदिवासी को बेचने की अनुमति नहीं है और न ही इस प्रावधान में कोई बदलाव किया गया है। जमीन खरीदने और बेचने पर डायवर्सन की समय-सीमा को खत्म करने का फैसला भी इन क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से व आदिवासी भाइयों के हित में उठाया गया है।
राज्य सरकार ने जो सामान्य सा बदलाव किया है वह यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी द्वारा गैर आदिवासी की जमीन खरीदने के बाद डायवर्सन के लिए जो समय सीमा थी बस उसे समाप्त कर दिया है।
— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) November 29, 2019
यह कदम भी इन क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से व आदिवासी भाइयों के हित में उठाया गया है।
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सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार आदिवासियों के हितों का संरक्षण करने के लिए पहले दिन से ही वचनबद्ध है और आदिवासियों के हित में निरंतर कदम उठा रही है।