छतीसगढ़ विधानसभा में जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पास, ऑनलाइन सट्टा- जुआ खेलने वालों को होगी जेल और जुर्माना

1/5/2023 4:28:42 PM

रायपुर(सत्येंद्र शर्मा): छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र में जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 विधेयक पास हो गया है। इसी के साथ प्रदेश में ऑनलाइन जुआ सट्टा और सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलना कानून के दायरे में आ गया है। इस कानून के तहत अब ऑनलाइन गेमिंग पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऑनलाइन जुआ खेलने या खिलवाने पर 7 साल की तक की सजा और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते हुए पाए जाने पर 6 माह तक के तथा 10 हज़ार रुपए जुर्माना होगा और यदि यह अपराध पहली बार किया तो 1 से 3 साल तक की सजा होगी।

पूरे प्रदेश में लगातार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर विपक्ष निशाना साधते हुए नजर आ रहा है चाहे वह ऑनलाइन महादेव हो या अन्य कोई गेम ऑनलाइन गेम को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस ने कई केस भी दर्ज किए हैं। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है और लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है लेकिन अभी तक गेमिंग एक्ट का कानून नहीं होने के कारण सभी आरोपी थाने से या कोर्ट से तुरंत छूट जाते थे लेकिन अब गेमिंग एक्ट आने के बाद खेलने वालों में खलबली मच गई है। अब पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अगर छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन महादेव ऐप की बात करें तो महादेव ऐप पूरी तरह से सियासत का रूप लेता नजर आ रहा है। महादेव ऐप को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने महादेव ऐप को लेकर ईडी से शिकायत भी दर्ज करवाई है। पूर्व मंत्री ने कहा महादेव एप के द्वारा सरकार के कई सफेदपोश और कई अधिकारियों के पैसे विदेश शिफ्ट किए जा रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ईडी से मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए।

महादेव ऐप का मामला छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र में भी उठा और सांसद संतोष पांडे ने लोकसभा में भी उठाया था। महादेव ऐप के बारे में बताया गया था कि इस ऐप के जरिए सरकार से जुड़े कुछ नुमाइंदों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से करोड़ों अरबों का लेनदेन किया गया है।

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This news is Content Writer meena