HC: नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज

6/15/2022 11:35:24 AM

ग्वालियर (अंकुर जैन): मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच (gwalior banch) ने नगर पालिका (nagar palika) और नगर पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सरकार ने नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कराने का फैसला लिया है। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने से पहले नगर पालिका अधिनियम की धारा 34 में संशाेधन नहीं किया है। इस वजह से अप्रत्यक्ष चुनाव में आम नागरिक भी चुनाव लड़ सकता है, जिसे पार्षद वोट देकर चुनाव करेंगे।

एक प्रदेश में दो तरीकों से चुनाव 

हाई कोर्ट (madhya pradesh high court) ने इस मामले दो जून को नोटिस जारी किए थे। नगर पालिका डबरा की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेडिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने तर्क दिया कि एक प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव दो तरह से कराए जा रहे हैं। महापौर (mayor) का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया है, लेकिन नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जबकि दो तरह का कानून लागू नहीं किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष चुनाव से पार्षदों की खरीद फरोख्त बढ़ेगी, जो चुनाव के लिए ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराना की व्यवस्था अच्छी है। इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाएंगे।

अध्यक्ष के चुनाव का जनता के पास हो अधिकार: याचिकाकर्ता

अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। इसके साथ ही धारा 34 में संशाेधन नहीं होने की वजह से आम नागरिक भी अध्यक्ष पद पर खड़ा हो सकता है, जिससे एक नया संकट आ सकता है। वहीं हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव हो रहे यह महत्वपूर्ण है, इसलिए अब इन तर्कों का कोई मतलब नहीं है।
 


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News Editor

Devendra Singh

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