HC ने एमपी सरकार से फिर पूछा, किस आधार पर दिया संतों को मंत्री का दर्जा

7/17/2018 4:04:15 PM

इंदौर : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पांच संतो को राज्य मंत्री बनाए जाने पर हाई कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि किस आधार पर उन्होंने संतों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया। हाइकोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में इसका जवाब मांगा है।



कोर्ट ने ये आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। इससे पहले अप्रैल में भी कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा था, लेकिन याचिका में जिस विभाग को पक्षकार बनाया था, उसका अस्तित्व ही नहीं है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने को कहा था।



गौरतलब है कि राज्य सरकार ने करीब चार महीने पहले पांच संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देने की घोषणा की थी, दिवंगत संत भय्यू महाराज भी इनमें शामिल थे। हालांकि उन्होंने राज्यमंत्री का दर्जा स्वीकारने से इंकार कर दिया था। इस मामले को लेकर रामबहादुर वर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है इसमें कहा है कि पहले से मंत्री परिषद गठित होने के बावजूद पांच संतों को राज्यमंत्री का दर्जा देने से प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में दोबारा जवाब मांगते हुए चेतावनी भी दी कि दो सप्ताह में जवाब नहीं आया तो हर्जाना भी लगाया जा सकता है।

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