बैन के बावजूद भी बिक रही प्लास्टिक,अब कोर्ट ने दिए ये आदेश

9/16/2018 3:04:01 PM

इंदौर : प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। जिस पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने सभी नगर निगम और स्थानीय निकायों को आदेश दिया है कि अधिनियम में हुए संशोधनों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करें, ताकि संशोधनों का उद्देश्य पूरा हो सके। यह जनहित याचिका मंथन पारमार्थिक संस्थान के तर्फे बाकीर अली रंगवाला ने एडवोकेट लोकेश भटनागर के माध्यम से दायर की थी। इसमें कहा था कि मप्र जैव अनाश्य अपशिष्ठ अधिनियम में संशोधन कर प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसके बावजूद प्रदेशभर में जहां-तहां प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। यह संशोधन 22 मई 2018 से लागू हो गया है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में अब भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है।हाल ही में चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विवेक रूसिया की डिविजनल बेंच ने याचिका में अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब जारी हुआ। कोर्ट ने सभी नगर निगम और स्थानीय निकायों से कहा है कि संशोधनों का शब्दश: पालन सुनिश्चित करें और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाएं।
 

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