MP हाईकोर्ट में महिलाओं को हेलमेट की अनिवार्यता से छूट देने के मामले में हुई सुनवाई

1/22/2020 12:46:46 PM

भोपाल: जबलपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को वाहन चलाते समय हेलमेट की अनिवार्यता से महिलाओं को छूट देने की चुनौती मामले में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से जवाब पेश करने अतिरिक्त समय मांगा गया। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने सरकार को जवाब पेश करने के लिए अंतिम मोहल्लत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी निर्धारित की है।

भोपाल के एक विधि छात्र हिमांशु दीक्षित ने याचिका दायर कर बताया कि मध्य प्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट 1994 की धारा 15(1) और 21 के तहत महिलाओं को हेलमेट लगाना अनिवार्य नहीं है। 2015 से 2019 के बीच 2142 सड़क हादसों में 580 महिलाओं की मौत हुई है।

हेलमेट की अनिवार्यता में छूट से महिलाओं की जान को खतरा है। छात्र ने कहा कि सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण के दावे कर रही है, नि:शुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बना रही है, वहीं दूसरी तरफ छूट देकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। याचिका में एक्ट में उक्त प्रावधान में बदलाव करने की मांग की गई है।

Jagdev Singh

This news is Edited By Jagdev Singh