हाईकोर्ट ने EC को दिया NOTA का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का आदेश

12/3/2018 2:09:22 PM

इंदौर: प्रदेश में चुनाव के नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। जिसको लेकर अभी से कांग्रेस और बीजेपी अपनी-अपनी जीत का दावा ठोंक रहे हैं। इस बीच नोटा को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भारतीय निर्वाचन आयोग को आदेश जारी किए हैं कि भविष्य में होने वाले चुनावों को देखते हुए नोटा के लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रचार किया जाए।

इंदौर खंडपीठ के जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और वीरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने ये फैसला दिया है। जानकारी के अनुसार 26 नवंबर के पहले उज्जैन के यशवंत अग्निहोत्री ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने के बजाए नोटा के प्रचार-प्रसार के लिए स्थिति साफ करने को कहा है। लेकिन जब चुनाव आयोग से स्थिति साफ नहीं हो पाई तो हाईकोर्ट ने सीधे आयोग के लिए ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जिसके चलते अब चुनाव आयोग को आम चुनाव से पहले नोटा के लिए बनाई गई गाइडलान के अनुसार व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करना होगा। 

Vikas kumar

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