अभिभावकों को बड़ी राहत, निजी स्कूलों की फीस को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

8/11/2020 11:11:40 AM

जबलपुर: कोरोनाकाल में सबसे चर्चित मुद्दा निजी स्कूलों की फीस को लेकर रहा है। एक तरफ अभिभावकों को बच्चों की फीस की चिंता लगी हुई है तो दूसरी ओर निजी स्कूल लगातार अभिभावकों पर मनमानी फीस का दबाव बना रहे हैं। जिस पर अब हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों पर नाराजगी जताते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी स्कूल फीस ना भरने पर बच्चों को अपने स्कूल से बेदखल नहीं कर सकता है।



दरअसल, कोरोनाकाल में हुए लॉकडाउन के दौरान एक तरफ अभिभावक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो दूसरी ओर निजी स्कूल ऑनलाइन क्लासिस का हवाला देते हुए मनमानी फीस लेने की मांग कर रहे हैं। फीस वसूली को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने अब तक हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया है। जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्टने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीएसई को जवाब पेश करने की अंतिम मोहलत भी दे दी है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीएसई से सभी पक्षकारों को 24 अगस्त तक अपना पक्ष पेश करना है।


वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आगामी आदेश तक अंतरिम आदेश को जारी रखा जाएगा। और इसके तहत प्रदेश में कोई भी स्कूलअभिभावकों द्वारा फीस न भर पाने पर अपने स्कूल से किसी भी बच्चों को बाहर नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सुनवाई में याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से संशोधन आवेदन भी पेश किया गया। जिसमें राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ट्यूशन फीस और ऑनलाइन पढ़ाई का टाइम टेबल तय करने की बात भी कही गई है।

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