प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

8/2/2018 12:19:04 PM

ग्वालियर : प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित तीन को अपर सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अपर लोक अभियोजक पंकज पालीवाल ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 को निर्मला अपनी नातिन के साथ जनकगंज थाने पहुंची। उसने बताया कि उसके बेटे की हत्या कर दी है। बेटे राजू के साथ बहू शीला गोल पहाड़िया पर किराए के मकान में रहती थी।

राजू मजदूरी के लिए चला जाता था, जब उससे मिलने दिनेश कुशवाह आता था और उसके आने को लेकर अक्सर घर में झगड़े भी होते थे। 19 अप्रैल को निर्मला भी नातिन के साथ राजू घर रुक गई। रात में सामान गिरने की आवाज आई और देखा कि दिनेश बेटे राजू की गर्दन दबा रहा है और बहू शीला राजू के पैर पकड़े है। दिनेश का दोस्त मनोज बाल्मीक बेटे का हाथ पकड़े था। यह नजारा देखकर वह चिल्लाई तो दोनों भाग गए, लेकिन गला दबाने से राजू मौत चुकी थी। जनकगंज पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

                                                        

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