पानी नहीं भरने दिया तो 75 साल के बुजुर्ग पर लगाया था घिनौना आरोप

8/24/2018 5:54:38 PM

जबलपुर : दशम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) आरपी सोनी की अदालत ने 75 वर्षीय बुजुर्ग को दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अभियोजन द्वारा दोषसिद्धि के संदर्भ में ठोस आधार प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर सुनाया गया। इसके अलावा दोषारोपण के पीछे सार्वजनिक नल पर पानी भरने के दौरान हुए विवाद के बाद दुर्भावनावश दुष्कर्म जैसा संगीन आरोप लगाकर लांछित किए जाने के बिन्दु को भी गंभीरता से लिया गया।

मामले की ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामदास शर्मा, हेमलता चौधरी व यार मोहम्मद ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित अब्दुल सत्तार गोहलपुर निवासी है, जिसकी शारीरिक स्थिति लाचार जैसी है। वह ठीक से चल-फिर तक नहीं सकता। इसके बावजूद एक नाबालिग बच्ची को हथियार बनाकर उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया गया।

उस पर आरोप लगाया गया कि उसने 15 दिसम्बर 2017 से 23 फरवरी 2018 के बीच नाबालिग को शिकार बनाया। यही नहीं इस बारे में किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।  यह मामला दुष्कर्म का नहीं बल्कि आपसी रंजिश के चलते फंसाए जाने से संबंधित है। अदालत ने सभी बिन्दुओं पर गौर करने के बाद दुष्कर्म का आरोप सिद्ध न पाकर दोषमुक्त कर दिया।

 

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