BJP विधायक सुरेंद्र पटवा से वसूले जाएंगे 33 करोड़, कोर्ट ने संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश
6/29/2019 11:06:01 AM
इंदौर: भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा की मश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने अब उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। पटवा को ये आदेश पांच साल पहले लिए 36 करोड़ बैंक लोन न चुकाए जाने पर जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार, पांच साल पहले भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने 36 करोड़ रुपए का लोन लिया था। जिसकी एवज में इंदौर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की गिरवी रखी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गिरवी रखी संपत्ति तुरंत बैंक को सौंपी जाए। बैंक इसकी कुर्की कर लोन की वसूली करेगा। कोर्ट ने लोन वाली संस्था मेसर्स पटवा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, लसूड़िया मोरी देवास नाका औऱ जमानतदार मेसर्स स्टार सिटी कंस्ट्रक्शन, सुरेंद्र पटवा, मोनिका पटवा, भरत पटवा, महेंद्र पटवा औऱ फूलकुंवर बाई पटवा को संबंधित संपत्ति बैंक को तुरंत सौंपने का आदेश जारी किया गया है।