कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, छेड़छाड़ के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने और सगुन देने का आदेश

8/2/2020 8:40:02 PM

इंदौर (सचिन बहरानी): इंदौर हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को जमानत देने से पहले आनोखी शर्त रखी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपि पीड़िया के घर राखी और मिठाई लेकर जाएगा और राखी बंधवाकर उसकी रक्षा करने का वचन देगा। साथ ही उसे 11 हज़ार रुपये और पीड़िता के बेटे को भांजा मानते हुए 5 हज़ार रुपये कपड़ों के लिए देगा।

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दरअसल उज्जैन के रहने वाले आरोपी विक्रम बागरी के वकील विशाल पाटीदार ने बताया, छेड़छाड़ के मामले में विक्रम के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। आरोपी की जमानत याचिका पर 30 जुलाई को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीश रोहित आर्य की सिंगल बेंच ने विक्रम को सशर्त ज़मानत दी।

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न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी विक्रम बागरी पीढित महिला के घर राखी वाले दिन सुबह 11 बजे राखी और मिठाई लेकर जाएगा और राखी बंधवाकर उसकी रक्षा का वचन देगा। इसके साथ महिला को 11 हज़ार रुपये शगुन के रूप देकर उसका आशीर्वाद लेगा। साथ ही महिला के बेटे को भांजा मानते हुए उसके कपड़ों के लिए 5 हज़ार रुपये अलग से देगा। न्यायाधीश ने उससे 50 हज़ार रुपए मुचलका ज़मानत बतौर जमा करवाने के आदेश दिए। एडवोकेट विशाल पाटीदार के मुताबिक आरोपी विक्रम को जेल से रिहा कर दिया गया है जो कल राखी बंधवाने पीड़िता के घर जाएगा।


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Vikas kumar

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