मोदी सरकार के उलट कमलनाथ सरकार बनाने जा रही है नए ट्रैफिक नियम, जानिए क्या है खास

12/30/2019 6:10:38 PM

भोपाल(इजहार हसन खान): मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार नए ट्रैफिक नियम बनाने जा रही है। इन ट्रैफिक नियमों की खास बात यह है कि ये नियम मोदी सरकार द्वारा बनाए नए ट्रैफिक नियमों के एकदम विपरीत है। क्योंकि प्रस्तावित नए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने की बजाय राशि बहुत कम की गई है।



परिवहन विभाग के सूत्रों की माने तो प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही कैबिनेट इसपर कोई फैसला ले लेगी। हालांकि विपक्ष में बैठी भाजपा इसका विरोध कर रही है। बता दें कि, केंद्र की मोदी सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माने को लागू कर दिया है लेकिन मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने उसे अब तक लागू नहीं किया था। 



नए ट्रैफिक नियमों से मिलेगी जनता को राहत- जनसंपर्क मंत्री
कमलनाथ सरकार के कानून और जनसम्पर्क मंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए जुर्माने की रकम मोदी सरकार के मुकाबले कम रखने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए ट्रैफिक नियम जनता पर बोझ है। परिवहन विभाग ने जो नया प्रस्ताव तैयार किया है वो मध्यप्रदेश के वर्तमान जुर्माना राशि से भले ही ज्यादा है लेकिन मोदी सरकार के जुर्माने की राशि के मुकाबले ये बेहद कम है। इससे आम जन को राहत मिलेगी।



प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नए ट्रैफिक नियमों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए नियमों में अंतर

  • केंद्र सरकार द्वारा हेलमेट ना लगाने पर 500 से 1500 रुपये तक का जुर्माना है जबकि मध्यप्रदेश में इसके लिए महज़ 400 रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
  • बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर केंद्र का जुर्माना 3 महीने की जेल और 5 हज़ार रुपए का जुर्माना है जबकि मध्यप्रदेश में इसके लिए 1 हज़ार रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
  • बिना पीयूसी ड्राइविंग पर केंद्र सरकार ने 10 हज़ार रुपये जुर्माना रखा है लेकिन मध्यप्रदेश में इसके लिए सिर्फ 1 हज़ार का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग पर केंद्र का जुर्माना 1 हज़ार रुपए है। वहीं एमपी में इसके लिए 500 रुपए प्रस्तावित है।
  • ट्रिपल राइडिंग पर केंद्र सरकार ने 3 महीने की जेल या 1 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं एमपी में इसके लिए महज़ 400 रुपए प्रस्तावित किया गया है। 
  • जरुरत से ज्यादा हॉर्न पर मोदी सरकार के 2000 रुपये के जुर्माने को मध्यप्रदेश में घटाकर सिर्फ 500 रुपए प्रस्तावित किया गया है।
  • बिना इन्शुरन्स ड्राइविंग के केंद्र सरकार ने 3 महीने की जेल और 2 हज़ार रुपये के जुर्माने को एमपी में घटाकर 1 हज़ार रुपए प्रस्तावित किया गया है। 


बीजेपी ने किया विरोध
ट्रैफिक नियम के उल्लघंन पर जुर्माने की राशि घटाने को लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा ने विरोध किया है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस खुद अनुशासनहीन पार्टी है। इसलिए जनता में अनुशासन नहीं लाना चाहती है। 

 

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