MP वालों को रोज़गार देने के बयान पर कायम कमलनाथ, कह डाला कुछ ऐसा
12/20/2018 10:47:19 AM
भोपाल: मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने विवादित बयान पर कायम हैं। मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने के बयान पर कमलनाथ ने कहा, ''ये सब जगह है, मैंने कौन सी नई बात कही?'' बुधवार को बिहार की दो अदालतों में कमलनाथ के खिलाफ अलग-अलग परिवाद पत्र दाखिल किए गए। यह परिवाद पत्र कमलनाथ के उस बयान के विरोध में दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग नौकरियां पा लेते हैं और मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रह जाते हैं'। बिहार के बेतिया में कमलनाथ के खिलाफ अधिवक्ता मुराद अली ने एक परिवाद पत्र दायर किया है।
परिवाद पत्र में उन्होंने कहा है कि उन्हें अखबार के जरिए जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की वजह से मध्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर कम हो गए हैं।इस बयान से उनकी भावना को काफी ठेस पहुंची है।
Kamal Nath, Madhya Pradesh CM on his remark on 'UP, Bihar migrants': Yeh sab jagah hai, anya states mein bhi hai. Maine kaunsi nayi baat kari? Local logon ko preference milni chahiye. pic.twitter.com/D87C2a0bDE
— ANI (@ANI) December 19, 2018
कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर वादे के मुताबिक रोजगार नहीं दे पाने को लेकर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश में शपथ लेने के बाद से ही कमलनाथ रोजगार पैदा करने की योजना की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कहा था कि हम देखते आ रहे हैं कि कई इंडस्ट्रीज में बिहार और उत्तर प्रदेश के युवक नौकरी करने लगते हैं जबकि मध्य प्रदेश के नौजवान बेरोजगार रह जाते हैं। मैं यूपी और बिहार से आए लोगों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंपनियों को प्रदेश के लोगों के रोजगार के बारे में सोचना होगा।
कमलनाथ ने कियी शपथ का उल्लंघन
कमलनाथ ने कहा ''मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योगों को ही सरकार की तरफ से वित्तीय और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिसमें 70 प्रतिशत रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को दिया जाएगा। मैंने इससे संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की थी।
कमलनाथ पर परिवार पत्र हुए दाखिल
बिहार में परिवारवाद पत्र दाखिल करने वाले अधिवक्ता मुराद अली के अनुसार कमलनाथ के खिलाफ परिवाद पत्र में भादवि की धारा 124-ए, 153 ए, 153 बी, 181 और 504 के तहत आरोप लगाए गए हैं। परिवाद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद से ऐसा बयान देकर उस शपथ का उल्लंघन किया है, जिसमें उन्होंने 'देश की एकता, अखंडता' का वचन लिया था।